
नई दिल्ली: कोरोना वायरस से बचाव के लिए देशव्यापी लॉकडाऊन के चौथे चरण को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने कुछ बदलावों के साथ इस चरण के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नए निर्देश के तहत, ई-कॉमर्स कंपनियों को आवश्यक सामान सहित माल पहुंचाने से छूट दी गई है। ग्रीन और ऑरेंज सहित ई-कॉमर्स कंपनियां रेड जोन में भी सामान पहुंचाने में सक्षम होंगी। ई-कॉमर्स कंपनियां अकेले कन्टेन्मेंट जोन तक नहीं पहुंच पाएंगी। केंद्र द्वारा बसों, ऑटो और टैक्सियों की भी अनुमति है।
लॉकडाउन के तीसरे चरण में, ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल ग्रीन और ऑरेंज जोन में आवश्यक वस्तुओं को वितरित करने की अनुमति थी।
सार्वजनिक परिवहन पर छूट
यात्री अब यात्रा के लिए बाइक, बस, टैक्सी और ऑटो का उपयोग कर सकेंगे। केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, निजी वाहनों को अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। ऑटो, टैक्सी, बसें चला सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी नियम लागू किए गए हैं। इन ट्रेनों में यात्रियों की संख्या तय की गई है।
ग्रीन झोन | ऑरेंज झोन | रेड झोन | कन्टेन्मेंट झोन | |
ऑटो – टॅक्सी | १+१ | १+१ | १+१ | नही |
कार | १+२ | १+२ | १+२ | नही |
बाईक, स्कुटर | १+१ | १+१ | १+0 | नही |
हालांकि, सार्वजनिक बस का निर्णय राज्यों पर छोड़ दिया गया है। केंद्र ने कहा कि अन्य राज्यों में बसें चलाने के लिए एक-दूसरे के परामर्श से अंतर-राज्य बस सेवा शुरू की जा सकती है।
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